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Filed under: Hindi News — admin     2:55 pm June 4, 2011

बहुत जल्द महंगे जेवरात की खरीदारी, डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, विदेश सैर करने और 50,000 रुपए से ज्यादा एलआईसी प्रीमियम देने पर भी आपको परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) बताना होगा। दरअसल, इन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से जोड़ा जा सकता है। आयकर विभाग नियमों में संशोधन कर इन्हें वैसे वित्तीय लेन-देन की लिस्ट में शामिल कर रहा है, जिनके लिए पैन अनिवार्य होगा। नए नियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

आयकर विभाग का यह कदम काले धन पर रोक लगाने वाले उपायों की नई कड़ी है। विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘ बड़े पैमाने पर नकदी का इस्तेमाल इस तरह के लेन-देन में किया जाता है। ऐसे में पैन की जानकारी रहने से कर चोरी का पता लगाने में मदद मिलेगी। ‘

नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए से ज्यादा के गहने खरीदता है तो उसे भुगतान के दौरान पैन की जानकारी देनी होगी। साथ ही डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करते हुए, जीवन बीमा पॉलिसी के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा प्रीमियम भुगतान पर या विदेश यात्रा के लिए भी परमानेंट एकाउंट नंबर बताना होगा। पैन से आयकर विभाग को इन लेन-देन की जानकारी मिलेगी और वह उस व्यक्ति की आमदनी और खर्च का अंदाजा लगा पाएगा।

ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का खर्च उसकी आमदनी के स्त्रोत से ज्यादा है तो आयकर विभाग को तुरंत इसकी खबर लग जाएगी। अर्न्स्ट एंड यंग के पार्टनर अभिताभ सिंह ने कहा, ‘ पैन के लिए लेन-देन की सीमा तय करना और वह भी हर सौदे पर, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। ऐसे में लोग आयकर विभाग की नजरों से बचने के लिए एक बार में खरीदारी करने के बजाय तय सीमा से नीचे कई बार खरीदारी कर सकते हैं। ‘

उन्होंने कहा, ‘इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत है ताकि उसी वक्त पैन की ऑनलाइन जांच हो सके। क्रेडिट कार्ड के मामले में ऐसा होता है। इससे नकली पैन नंबर देने की समस्या सुलझ सकती है। ‘ फिलहाल, प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों, दोपहिया को छोड़कर दूसरी गाडि़यों की खरीद-बिक्री या किसी बैंक में एकमुश्त 50,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा कराने और पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स एकाउंट खुलवाने या एक साथ 50,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा कराने पर पैन देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए भी पैन देना पड़ता है। वहीं अगर होटल या रेस्तरां में आप एकमुश्त 23,000 रुपए चुकाते हैं तो भी परमानेंट एकाउंट नंबर देना अनिवार्य है।

अगर लेन-देन के वक्त पैन नहीं दिया जाता तो भुगतान की रकम पर 20 फीसदी तक टीडीएस कटौती हो सकती है। वहीं सामान्य टीडीएस दर 2 फीसदी से 10 फीसदी के बीच है। देश में अब तक 10 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी किया गया है। हालांकि, हर साल सिर्फ 3.3 करोड़ लोग ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आमदनी कम बताने और कई छूट की वजह से टैक्स चुकाने वाले लोगों की संख्या काफी कम है।

Source : नवभारत टाइम्स

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